१४ अगहन, दैलेख । दैलेख जिल्ला अदालत दैलेखमे अन्तर्जातीय विवाह केने जोडीके सम्बन्ध तोरयबला ६ गोटेके प्रति ब्यक्ति पाँच-पाँच हजार जरिवाना आ आठ-आठ महिना जेलक सजाय सुनौलक अछि ।
दैलेखके जगनाथ गाविस वाड नं. ६ निवासी अमृत विक आ वायह ठामक सविता शाहीके अन्तर्जातीय विवाहके जातीय हिसाबसँ ठीक नहि रहल कहैत लडकाके पिट कऽ भागय बाध्य बनौने आ लडकीके अपने जातिके दोसर लडकासँग विवाह करौने मुद्दामे जिल्ला न्यायाधीश नारायणप्रसाद धितालके एकल इजलाससँ इ सजाय तोकने अछि । अन्तर्जातीय विवाह केने जोडीके सम्बन्ध तोरनाइ जातीय विभेद रहल कहैत जगनाथ गाविस वाड नं. ६ के रामबहादुर शाही, चक्रबहादुर शाही, पदमबहादुर शाही, ओमजङ्ग शाही, कुवेरजङ्ग शाही आ केशव शाहीके सजाय तोकने अदालतक श्रेस्तादार अधिकृत कृष्णप्रसाद नेपाल जानकारी देलनि ।
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