१८ अगहन, काठमाडौं । पुनरावेदन अदालत पाटन अगहन २५ गतेधरि बाग्मती कातके सुकुम्बासी बस्ती नहि हटाबय अन्तरिम आदेश देलक अछि ।
आइ न्यायाधीश राजेन्द्रप्रसाद राजभण्डारीक एकल इजलाससँ अगहन २५ गतेधरि बाग्मती कातके सुकुम्बासी बस्ती नहि हटाबय आदेश देलक अछि ।
इजलाससँ २५ गते दुनु पक्षके बिमर्शमे बजौने अदालतक प्रवक्ता किशोर घिमिरे जानकारी देलनि । अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति बाग्मती कात खाली करय बेर बेर देने निर्देशन पालना नहि भेलाबाद गृह मन्त्रालय मंगलसँ हटाबयके तयारी केलक अछि ।
बाग्मती कातमे निर्माण भेल किछ पक्की घरसब समेत बाग्मती नदीके जमिन अतिक्रमण केने पौलाबाद सरकार खाली करयके तयारी केलक अछि । ओतय रहैत आएलसब वैकल्पिक व्यवस्था नहि होबयधरि नहि हटयके अडान लेने अछि ।
No comments:
Post a Comment