Sunday, December 04, 2011

तत्काल सुकुम्बासी बस्ती नहि हटाबय पुनरावेदन पाटनके आदेश


१८ अगहन, काठमाडौं । पुनरावेदन अदालत पाटन अगहन २५ गतेधरि बाग्मती कातके सुकुम्बासी बस्ती नहि हटाबय अन्तरिम आदेश देलक अछि ।

आइ न्यायाधीश राजेन्द्रप्रसाद राजभण्डारीक एकल इजलाससँ अगहन २५ गतेधरि बाग्मती कातके सुकुम्बासी बस्ती नहि हटाबय आदेश देलक अछि ।

इजलाससँ २५ गते दुनु पक्षके बिमर्शमे बजौने अदालतक प्रवक्ता किशोर घिमिरे जानकारी देलनि । अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति बाग्मती कात खाली करय बेर बेर देने निर्देशन पालना नहि भेलाबाद गृह मन्त्रालय मंगलसँ हटाबयके तयारी केलक अछि ।

बाग्मती कातमे निर्माण भेल किछ पक्की घरसब समेत बाग्मती नदीके जमिन अतिक्रमण केने पौलाबाद सरकार खाली करयके तयारी केलक अछि । ओतय रहैत आएलसब वैकल्पिक व्यवस्था नहि होबयधरि नहि हटयके अडान लेने अछि ।

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