Friday, March 04, 2011

तेंतीस साल बाद पाँच करोड़ रुपयाके मुआवज़ा


एजेन्सी, फागुन २० । दिल्ली उच्च न्यायालय भारतीय पर्यटक विकास निगम I T D C के लापरवाहीके दोषी ठहरबैत एक ऑस्ट्रेलियाई महिला सूज़न ली बीयरके करिब पाँच करोड़ रुपयाके हर्जाना देबयके निर्देश देलक अछि ।

पानिमे हेलयके शौखिन सूज़नके 33 साल पहिने अपन परिवारके साथ दिल्लीमें छुट्टी मनाबय समय एकटा फ़ाइव स्टार होटलके स्विमिंग पूलमें हेलय काल हुनकर पैर पिछुरिक खसलनि जाहिके कारण माथमे गँभीर चोट लागल रहनि ।

चोटक कारण सूज़नके डाँरस नीचला भाग सुन्न भगेल जाहिके बाद हुनका व्हील चेयरके सहारा लेबय परलनि ।
अहि घटनामे सुजनके अपने गल्ती रहितो अदालत होटलके जिम्मेबार बतौलक अछि ।

अदालत I T D C के सूज़नके एक करोड़ 82 लाख रुपैयाके मुआवज़ा देबयके आदेश देलक अछि । जाहिके 1982 स हिसाब कक एखनधरि ६ प्रतिशतके ब्याज दरस आब ई रक़म ४ करोड़ 90 लाख रुपैया होइत अछि ।

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