९ फागुन, मुंबई । महाराष्ट्रके बॉम्बे हाईकोर्ट मुंबईमें 26 नवंबरके हमलाके दोषी अजमल क़साबके मृत्युके सज़ायके पुष्टि केलक अछि । अहिस पहिने निचला अदालत क़साबके इ सज़ाय सुनौने छल ।
अहिके सँग हाई कोर्ट फ़हीम अंसारी आ सबा हुसैन शेख़के रिहा करयके निचला अदालतके फ़ैसलाके सही बतबैत अहिके कायमे रखलक अछि ।
अदालत अपन आदेश में कहने छैक जे क़साब आ अबू इस्माइल जाहि तरहस निर्दोष लोगके जान लेंलक ओ 'रेयरेस्ट ऑफ़ दी रेयर' के श्रेणीमें अबैत अछि आ ओइमे दयाके कोनो गुंजाइश नहिं अछि ।
कोर्ट क़साब आ अबू इस्माइलके पुलिस अधिकारी करकरे, सलास्कर आ कामटेके हत्याके ज़िम्मेदार मानलक अछि ।
अदालत कहलक अछि जे अहि हमलामें मासूम बच्चा आ महिलाके सेहो मृत्यु भेल छल आ हमलावर अत्यधिक क्रूरताके सुबूत देने छल. । अदालतके कहब छल जे 66 हत्याके दोषी क़साबके अपन अहि गल्ती पर नै अफ़सोस भेल आ नैहे पश्चातापके कोनो आभास भेल ।
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