काठमाडौं, फागुन १५ । सर्वोच्च अदालत दोलखाके सविना दमाईके वंशजके आधारमे मायके नामसँ नागरिकता देबऽ जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखाके नाममे परमादेश जारी केलक अछि।
न्यायाधीश बलराम केसी आ भरतराज उप्रेतीके संयुक्त इजलाससँ पितृत्व नइ खुलल सविनाके माय गंगा दमाईके नामसँ वंशजके आधारमे नागरिकता देबए आदेश देलक अछि।
‘नेपालमे जन्म रहल मुदा पितृत्व मातृत्व पता नइ रहलके वंशजके आधारमे नागरिकता देबाक सवैधानिक व्यवस्था अछि सर्वोच्चके सहप्रवत्ता मेहन्त रावल कहलन्हि ।
नेपालके नागरिकता ऐन २०६३ के दफा तीनके उपदफा तीनमे ‘नेपाल सिमा भितर भेटल पितृत्व मातृत्व पता नइ रहल प्रत्येक नावलक ओकर बावु आ मायके पत्ता नइ लागएधरि वंशजके नातासँ नेपालके नागरिक मानल जाएत ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखा वंशजके अधारमे मायके नाममे नागरिकता नइ देने कहैत सविना हालेमे सर्वोच्चमे रिट दायर केने छलिह।
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