अहमदावाद, फागुन १० । भारतक अहमदावादक एकटा विशेष अदालत गोधरा रेल कांडके षडयन्त्र प्रमाणित करैत एहि मामलाक बिभिन्न आरोपीमेसँ ३१ गोटेके दोषी ठहरओलक अछि।
तहिना अदालत ६३ टा अभियुक्तके रिहा करक आदेश देलक अछि।
एहि मामलाक मुख्य अभियुक्त हुसैन उमरके सेहो अदालत रिहा करक आदेश देलक अछि।
२७ फरवरी २००२ के साबरमती एक्सप्रेसक एकटा डिब्बामे आगि लगाबक आरोपमे गिरफ्तार अभियुक्तसभक विषयमे अदालत आई ई फैसला कएलक अछि।
एहि घटनामे ५९ आदमीके मृत्यू भऽगेल रहैक जाहिमे अधिकांश अयोध्यासँ घुरि रहल हिंदू कार सेवक छल।
दोषीके सजायक विषयमे अदालत अगामी शुक्रदिन अपन फैसला सुनाओत।
अदालतक फैसलाके विषयमे अपन प्रतिक्रिया दैत भारतीय जनता पार्टीक प्रवक्ता प्रकाश जावेडकर कहलन्हि अछि जे एहि घटनाके सम्बन्धमे भाजपाक धारणा सहि छल।
पूर्व नियोजित षडयन्त्रके स्वरुप सावरमती एक्सप्रेसमे आगि लगाओलगेल रहैक भाजपा कहैत आबि रहल छल।
फैसलाक गंभिरताके देखैत गुजरातक सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाओलगेल अछि।
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