विराटनगर, भादव १६ । जिल्ला अदालत मोरङ पत्रकार खिलानाथ ढकालके आक्रमण करयबलाके थुनामे राखय देने आदेशके पुनरावेदन अदालत सदर केलक अछि ।
आक्रमणकारी रोहित कोइराला आ मनोजसिंह राई जिल्ला अदालतके आदेशविरुद्व पुनरावेदन करय देने निवेदन उपर सुनुवाई करैत पुनरावेदन अदालत मोरङ आइ एहन आदेश देलक अछि ।
न्यायाधीशद्वय जनार्दनबहादुर खड्का आ रेवन्त कुँवरके संयुक्त इजलाश 'जिल्ला अदालतके आदेश ठीक रहलास किछ बदलय नहि परत' कहैत आक्रमणकारीके थुनामे राखयके आदेश केलक अछि । जेष्ठ २२ गते पत्रकार ढकाल उपर आक्रमण भेल छल तऽ अखार २२ गते जिल्ला अदालत आक्रमणकारीके थुनामे राखयके आदेश देने छल ।
दु दिन धरि चलल बहसमे अभिवक्तासब हेमराज पन्त, विनयराज पाण्डे, प्रकाशनाथ उप्रेती, कल्याण केसी, भरत थापा, देवेन्द्र कोइराला, शान्ति मोदी, राजकुमार राजवंशी, चक्रबहादुर अधिकारी, कुमार अधिकारी, पुरुषोत्तम नेपाल, पिकम राई आ उद्धवचन्द्र घिमिरे पत्रकार ढकालके पक्षमे वकालत केने छलथि ।
पीडकके पक्षमे विपुलेन्द्र चक्रवर्ती, रामप्रसाद सिटौला, योगेन्द्र शर्मा न्यौपाने, देवीबहादुर घिमिरे, सुरेशलाल श्रेष्ठ, रमेश कोइराला, रमेश प्रसाईं सहितकसब बहस केने छल । आक्रमणके मुख्य योजनाकार कहलगेल पर्शुराम बस्नेत फरार अछि ।
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