काठमाडौ, भादव १६ । सर्वोच्च अदालत नेपाल वायुसेवा निगमक महाप्रबन्धक कुलबहादुर लिम्बुके हटाबयके सरकारक निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नहि करय आइ अन्तरिम आदेश जारी केलक अछि ।
न्यायाधीशत्रय प्रेम शर्मा, बैद्यनाथ उपाध्याय आ ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीके संयुक्त इजलाससँ ओ मुद्दाके अन्तिम किनारा नहि लागयधरि महाप्रबन्धक लिम्बुके हटाबयके निर्णय कार्यान्वयन नहि कराबय ओ आदेश जारी केने अछि ।
पदावधि समाप्त बिना भेनेहि पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अपनाके हटौने कहैत ओ बितल अखार १९ गते रिट दायर केने छल ।
अहिस आगु ओ रिटमे न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की आ कमलनारायण दासके संयुक्त इजलासमे राय मिलय नहि सकलाबाद ओ रिट संयुक्त इजलासमे पहुँचल अछि ।
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