भक्तपुर, फागुन २७ । जिल्ला विकास समिति भक्तपुर भक्तपुरमे सञ्चालित ४ टा बालु खानिके कारबाही करय खानि विभागके सिफारिस केलक अछि । खानी सञ्चालन करैत काल लागू करयके सर्त पालना नै केने कहैत ओकरासबके कारबाही करय लागल स्थानीय विकास अधिकारी प्रभा पाण्डे बतौलिह ।
जिविसके अनुसार दुवाकोटके निलबाराही सप्लायर्स, जिवनकुमार मल्लके खानि, एसएस इन्टरप्राइजेज आ चाँगुके मिठुराम गेलालके खानिके कारबाही करय सिफारिस केलक अछि ।
नियमविपरीत सञ्चालित खानि विरुद्ध खनिज पदार्थ ऐन २०४२ के दफा २५ अनुसार कारबाही हाएत खानी विभाग जनौलक अछि । इ दफाके दण्ड सजायमे कियो अइ ऐनबमोजिम खनिज कार्य करयबला अनुमति नै ल उत्खनन् केने भेटला पर बन्द क प्रयोग केने यन्त्र, उपकरण, औजार आ मालसामान तथा अनधिकृत तरिकास उत्खनन् केने खनिज पदार्थ समेत जफ्त करयके सँगहि ओहन व्यक्तिके एक लाख रुपैयाँधरि जरिवाना करय सकयके व्यवस्था अछि ।
जिविस फागुन मसान्तधरि खानि व्यवस्थापन करय समय देलक अछि । नहि त खानि रद्द करयके जिविस चेतावनी देलक अछि ।
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